अमन कुमार कौशाम्बी
सरायअकिल। इलाके के बसुहार गांव के रहने वाले अवैध गांजा कारोबारी की करीब सात करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की जायेगी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर उसके खिलाफ गैगेस्टर एक्ट की कार्यवाही हुई है। सरायअकिल पुलिस ने गांजा कारोबारी का मकान सील कर दिया है।
बसुहार गांव निवासी शिवबोध मिश्रा उर्फ शीबू पुत्र श्याम अवैध गांजा का कारोबार करता था। गांजा कारोबार से उसने अवैध रूप से करोड़ों की संपत्ति अर्जित किया था।महेवाघाट थाने में उसके खिलाफ अवैध गांजा मिलने पर मुकदमा दर्ज किया गया था और इन दिनों वह जेल में भी बंद है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों व माफियाओं के खिलाफ चलाये गये अभियान में उसके खिलाफ गैगेस्टर एक्ट की तहत कार्रवाई भी की जा चुकी है। गैंगस्टर एक्ट तहत ही उसकी 6,77,60,000करोड की संपत्ति कुर्क की जायेगी। कुर्क की गई संपत्ति में उसकी सात लाख की स्विफ्ट डिजायर कार,60 हजार की स्कूटी और तीन मकान की कीमत 6 करोड़ 70 लाख समेत अन्य चल अचल संपत्ति जिसकी कीमत छ करोड़ 77 लाख 60 हजार रुपए है। शुक्रवार को चायल एसडीएम मनीष कुमार गुप्ता, तहसीलदार दीपिका सिंह, महेवाघाट पुलिस,व सरायअकिल इंस्पेक्टर सुनील कुमार सिंह की अगुवाई में पुलिस ने बसुहार गांव में उसके मकान को सील कर कुर्की की कार्रवाई की है।