मोहम्मद फिरोज़ प्रतापगढ
स्कूल परिसर से सौ गज के दायरे में तंबाकू विक्रेताओं का किया गया चालान
प्रतापगढ़: पट्टी कस्बे में गुरुवार को चाइल्डलाइन 1098 एवं एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट द्वारा कस्बे में शासन के निर्देशानुसार एक युद्ध नशे के विरुद्ध के अंतर्गत विद्यालयों से सौ गज की दूरी परिधि के भीतर स्थित आठ दुकानदार तंबाकू विक्रेताओं का चालान किया गया। पट्टी कस्बे में स्थित पीजी कॉलेज एवं राम राज इंटर कॉलेज के आसपास स्थित कई गुटका तंबाकू की दुकानों का कोटपा एक्ट अधिनियम के तहत जहां चालान किया गया वही कस्बे के ढकवा मोड़ स्थित सेंट्रल पब्लिक स्कूल के बगल संचालित गुटखा की दुकान का चालान टीम ने किया कार्यवाही टीम द्वारा क्षेत्र के अलग-अलग स्थानों पर की छापेमारी कर संचालित कई गुटका दुकानों का चालान किया गया |
एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट थाना प्रभारी चंचल सिंह ने कहा कि कोटपा एक्ट 2003 की धारा 6 बी के तहत विद्यालय से कम से कम 100 गज की दूरी के अंदर सिगरेट बीड़ी या तंबाकू जैसे उत्पाद की कोई दुकान नहीं होनी चाहिए। अगर विद्यालय से गज के दायरे में कोई भी दुकानदार तंबाकू युक्त उत्पाद की बिक्री करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी।
इस दौरान चाइल्ड लाइन 1098 से सिटी कोऑर्डिनेट अर्पित श्रीवास्तव, हकीम अंसारी तथा कांस्टेबल जितेंद्र सिसौदिया, तौफीक खा के साथ चाइल्डलाइन के सदस्य हकीम अंसारी मौजूद रहे।