वाराणसी।ज्ञानवापी-श्रृंगार मामले में मुकदमा और आगे चलेगा या खत्म हो जाएगा इस पर 12 सितंबर को फैसला आ सकता है।ज्ञानवापी मामला और आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने रविवार को काशी में धारा 144 लागू करने के लिए आदेश दिए।अब बिना अनुमति भीड़ एकत्र करने पर कार्रवाई होगी।सभी थाना प्रभारियों,एसीपी,एडीसीपी और डीसीपी को अतिरिक्त सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के कहा गया है।
सीपी ए सतीश गणेश ने कैंप कार्यालाय में आयोजित ऑनलाइन बैठक में कानून व्यवस्था की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयारी की समीक्षा की।सीपी ने पुलिस अधिकारियों को सभी धर्मगुरुओं और महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ संवाद स्थापित करने के निर्देश दिया है।औचक चेकिंग के लिए सेक्टर स्कीम लागू किया जा रहा है। मिश्रित आबादी वाले संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च एवं फुट पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिया।
सीपी ने पीआरवी और क्यूआरटी को संवेदनशील जगहों पर लगाने के लिए कहा है।वाराणसी से दूसरे जिले की लगने वाली सीमा पर जांच और सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिया है।होटल, धर्मशाला और गेस्ट हाउस की चेकिंग,सोशल मीडिया पर लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।सीपी ने कहा कि अफवाह फैलाने और माहौल बिगाड़ने वालों से पुलिस सख्ती से पेश आएगी।
पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने कहा कि शांति और कानून व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए पुलिस प्रतिबद्ध है।सभी लोग शांतिपूर्वक रहते हुए कानून व्यवस्था को बरकरार रखने में पुलिस का सहयोग करें।बैठक को एडिशनल पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने भी संबोधित किया।
जिला जज सुनाएंगे फैसला
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वाराणसी के जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश सोमवार को बेहद अहम फैसला सुनाने वाले हैं।राखी सिंह और अन्य चार महिलाओं ने याचिका डाली हुई है।ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन का मामला वाराणसी के अदालत में चल रहा है।जिस पर पूरे परिसर के सर्वे का काम अदालत के आदेश के बाद कराया गया।मई और जून में पूरे देश में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ था।
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