दीपावली के अवसर पर अत्यधिक शोर के पटाखों का प्रयोग ने करने की जनसामान्य से अपील।

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न्यूज़ ऑफ इंडिया ( एजेंसी )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दीपावली के अवसर पर अत्यधिक शोर के पटाखांे का प्रयोग ने करने की अपील जनसामान्य से की है। मात्र हरित पटाखों (बेरियम साल्ट रहित) का निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत प्रयोग अनुमन्य होगा।
    अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मनोज सिंह की तरफ से की गई अपील में कहा गया है कि चार मीटर की दूरी पर 125 डीबी(एआई) या 145 डीबी(सी) से अधिक शोर स्तर जनक पटाखों का विनिर्माण विक्रय या उपयोग प्रतिषिद्ध है। बोर्ड द्वारा शांत क्षेत्रों में पटाखों का प्रस्फोटन न करनें की भी अपील करते हुए कहा गया है कि शांत क्षेत्रों अर्थात अस्पताल, शिक्षण संस्थान, न्यायालय, धार्मिक स्थल अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित क्षेत्र के कम से कम 100 मीटर त्रिज्यात्मक क्षेत्र में किसी भी समय पटाखों का प्रस्फोटन वर्जित होगा।
    यह भी कहा गया है कि बच्चों को प्रदूषण रहित दीपावली के लिए प्रेरित किया जाये। प्रदेश के स्कूलों के प्रबंधक/प्रधानाचार्य विद्यार्थियांे को वायु एवं ध्वनि प्रदूषण से होने वाली क्षति के संबंध में शिक्षित करें।

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