दुष्कर्म के आरोपी अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार के अर्थदण्ड की हुई सजा

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गोण्डा अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘मिशन शक्ति अभियान’ व ‘ऑपरेशन शिकंजा’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप दुष्कर्म के आरोपी अभियुक्त को 20 वर्ष कारावास व रु0 10,000/- के अर्थदण्ड की सजा हुई।
गोंडा पुलिस के अनुसार थाना उमरीबेगमगंज क्षेत्र के अन्तर्गत अभियुक्त हुकूमदत चौहान पुत्र चंद्रपाल निवासी घरुकन पुरवा आदमपुर थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोंडा ने एक नाबालिक लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था व उसके साथ दुष्कर्म जैसा जघन्य अपराध किया था। जिसमे पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मॉनिटरिंग सेल व थाना उमरीबेगमगंज के पैरोकार मुख्य आरक्षी दीनबंधु दुबे द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गोंडा ने 20 वर्ष कठोर कारावास व रु0 10,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
महिलाओ/बालिकाओं के विरुद्ध हुए ऐसे सभी अपराधों के इन मुकदमों को पुलिस अधीक्षक गोंडा आकाश तोमर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए निरन्तर प्रभावी पैरवी की जा रही है।

न्यूज ऑफ इंडिया (एजेंसी)

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