प्रयागराज में मौसंबी का जूस प्लेटलेट्स में मिलाकर चढ़ाने वाले चर्चित ग्लोबल हॉस्पिटल को गिराने पर allahabad high court ने लगाई रोक

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इलाहाबाद हाई कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता आशुतोष मिश्रा एवं अधिवक्ता अभय नाथ श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि आज ग्लोबल हॉस्पिटल की बिल्डिंग को सीज गिराने के निर्देश दिए थे आनन-फानन में ग्लोबल हॉस्पिटल की मालकिन की तरफ से लगातार पीडीए के चेयरमैन से मिलने की कोशिश की गई मगर उन्होंने मिलने से इंकार कर दिया जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल स्पेशल बेंच के तहत माननीय न्यायमूर्ति श्री सूर्य प्रकाश केसरवानी एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री विकास बुधवार की स्पेशल बेंच बैठी और सुनवाई शुरू हुई बचाव पक्ष में ग्लोबल हॉस्पिटल की बिल्डिंग की मालकिन मालती देवी के अधिवक्ता आशुतोष मिश्रा एवं अविनाश श्रीवास्तव की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि बिल्डिंग के ओनर ग्लोबल हॉस्पिटल के लोग नहीं हैं वह एक किराएदार हैं दूसरी बात क्रिमिनल प्रोसिडिंग और सिविल प्रोसिडिंग को एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता यह रूल है इसके अलावा उनके पास गिराने का पहले से कभी कोई नोटिस नहीं आया जिससे वह अपना जवाब लगाते वही पीडीए ने अपनी तरफ से कोर्ट को बताया कि कोरोना काल के ही समय बिल्डिंग ऑनर को नोटिस भेजी गई थी मगर कोई जवाब नहीं आया जिससे उसे गिराने की कार्रवाई के आदेश पीडीए ने दिए जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने पीडीए से सवाल पूछा कि यदि किसी के घर गिराने की नोटिस पीडीए की तरफ से दी जाएगी तो वह जवाब क्यों नहीं लगाएग आज अचानक से अस्पताल का मामला उछला तो रातों-रात सारी कार्रवाई कर दी गई यह कार्रवाई पहले क्यों नहीं की गई थी कोर्ट ने ग्लोबल हॉस्पिटल की बिल्डिंग की मालकिन मालती देवी को राहत देते हुए PDA को 2 हफ्ते के लिए ग्लोबल हॉस्पिटल की बिल्डिंग पर कोई भी कार्रवाई करने से रोक लगाते पीडीए को निर्देशित किया कि फिर से नोटिस दीजिए मालती देवी की तरफ से नोटिस का पूरा जवाब लगाया जाएगा और फिर आगे पीडीए 6 हफ्ते के अंदर ही कोई कार्रवाई कर सकता हैl

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