मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति को लेकर सीएम योगी का बड़ा फैसला

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यू.पी में मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब मृतक आश्रित कोटे पर अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने वालों को टाइपिंग की परीक्षा पास नहीं करने पर नई नियुक्ति दी जाएगी।टाइपिंग की परीक्षा पास नहीं कर पाने वाले को चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति दी जाएगी। अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक डा. देवेश चतुर्वेदी ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है।
उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 में संशोधन कर दिया गया है। इसमें व्यवस्था कर दी गई है कि समूह ‘ग’ के पद पर नियुक्ति के दो साल के अंदर टाइपिंग परीक्षा पास न करने पर उसे चतुर्थ श्रेणी के पद पर नई नियुक्ति दी जाएगी। तय समय के अंदर अगर वह कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। अभी तक टाइपिंग की परीक्षा पास नहीं करने पर नौकरी से निकाल दिया जाता रहा है।

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