न्यूज़ ऑफ इंडिया ( एजेंसी )
अपर परिवहन आयुक्त (राजस्व), उ0प्र0 लक्ष्मीकांत मिश्रा ने वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आर0सी0) में वाहन स्वामी के नामिनी की व्यवस्था कराये जाने के लिए समस्त उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) उत्तर प्रदेश, समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन) उत्तर प्रदेश तथा समस्त सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन) को निर्देश दिए हैं। उन्होंने 12 अक्टूबर, 2022 को जारी आदेश में कहा है कि शासन की अपेक्षा अनुरूप वाहन मालिक की मृत्यु की दशा में वाहन के स्वामित्व-हस्तानांतरण के मामलों में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, जिससे जन सामान्य को परेशानी न हो।
लक्ष्मीकांत मिश्रा ने यह जानकारी आज यहां देते हुए बताया कि मा0 परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने आये दिन उत्तर प्रदेश के वाहन मालिकों को होने वाली वाहन के स्वामित्व-हस्तानांतरण के प्रकरण में आ रही कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए इस समस्या के समाधान के निर्देश दिए थे। उनके निर्देशों के क्रम में परिवहन विभाग ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया हैै।